अधिकारी असमंजस में—क्या ताजमहल भी घर है?
क्या ताजमहल भी घर है? और क्या इससे भी हाउस टैक्स वसूला जाएगा?…यही सोच में डूबे हुए हैं एएसआई के अधिकारी. दरअसल नगर निगम ने ताजमहल से 1.47 लाख के गृहकर नोटिस एएसआई अधिकारियों को भेजा हे. नगर निगम ने एएसआई को यह गृहकर 15 दिन के अंदर जमा करने का नोटिस जारी किया है. नोटिस मिलने के कारण एएसआई के अधिकारी सोच में हैं क्योंकि पहली बार इस तरह का नोटिस उनके पास आया
राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है ताजमहल
बता दें कि करीब 102 साल पहले वर्ष 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, तब से यह पहला मौका है जब ताजमहल का गृहकर जमा करने का नोटिस इस तरह आया है. एएसआई अधिकारी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रिटिस काल में भी जिस स्मारक से गृहकर नहीं लिया गया उससे अब गृहकर जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है. यह नोटिस नगर निगम ने आर्कियोलॉजी विभाग, ताज गार्डन को पूर्वी गेट ताजमहल के नाम से जारी किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि स्मारक तो भारत सरकार की संपत्ति है और विभाग उनकी देखरेख करता है.
नोटिस में ब्याज भी शामिल, एत्माद्दौला को भी भेजा जा चुका है नोटिस
एएसआई अधिकारियों के अनुसार ऐसा ही एक गृहकर का नोटिस एत्माद्दौला को भी भेजा गया है. संरक्षित स्मारक एत्माद्दौला को यह नोटिस एत्माद्दौला फोरकोर्ट के नाम से भेजा गया है. वहीं ताजमहल को भेजे गए नोटिस में तो ब्याज का भी जिक्र है. 31 मार्च 2022 तक का गृहकर 88784 रुपये है और इस पर 47943 रुपये की ब्याज भी दर्शाई गई है. इसे अलावा वित्तीय वर्ष 2022—23 का गृहकर 11098 रुपये दर्शाया गया है और एक रुपये का शुल्क भी दर्शाते हुए कुल गृहकर 1 लाख 47 हजार 826 रुपये जमा करने को कहा गया