आगरा नगर निगम ने आय बढ़ाने के उद्देश्य से 32 नए व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की योजना बनाई है। इस पहल से निगम को एक करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। योजना के तहत ज्वेलर्स की दुकान से लेकर गैस एजेंसी तक विभिन्न व्यवसायों को शामिल किया गया है।
ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया शीघ्र शुरू
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि निगम वर्तमान में 13 व्यवसायों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूल रहा है। अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक इनसे 13 लाख रुपये की आय हुई। अब 32 नए व्यवसायों पर ट्रेड लाइसेंस लागू करने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू की जाएगी। निगम का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 की 54 लाख रुपये की आय को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से अधिक करना है।
किन व्यवसायों को लेना होगा लाइसेंस?
नए व्यवसायों की सूची में होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, डेंटल क्लीनिक, शराब के ठेके, पेट्रोल पंप, केबल टीवी, इंश्योरेंस कंपनियां, मोटर वाहन एजेंसी, ज्वेलर्स की दुकानें, और विज्ञापन एजेंसियां शामिल हैं।
शुल्क का विवरण
- होटल: ₹1,000-₹12,000
- रेस्टोरेंट: ₹1,800
- नर्सिंग होम: ₹2,000-₹4,000
- हॉस्पिटल: ₹5,000
- डेंटल क्लीनिक: ₹4,000
- शराब ठेका: ₹6,000-₹12,000
- पेट्रोल पंप: ₹3,000
- ज्वेलर्स की दुकान: ₹23,000
- विज्ञापन एजेंसी: ₹12,000
आर्थिक सुधार का लक्ष्य
नगर निगम का मानना है कि इस कदम से न केवल आय में वृद्धि होगी बल्कि शहर में व्यवसायिक गतिविधियों को भी नियमित किया जा सकेगा। व्यापारियों को तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
इस नई व्यवस्था को लागू करने से नगर निगम को राजस्व में सुधार और शहर के विकास कार्यों के लिए अधिक धन जुटाने की उम्मीद है।