ताज ट्रिपेजियम ज़ोन (टीटीजेड) में 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों (old vehicles) का संचालन नहीं हो सकता है, जिसको लेकर शनिवार को आगरा के संभागीय परिवहन कार्यालय में 60 हजार से ज्यादा निजी दोपहिया और चार पहिया वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।
हालांकि बीते 31 मार्च को इन गाड़ियों (old vehicles) के पंजीकरण के निलंबन की अवधि समाप्त हो चुकी थी, पोर्टल पर इनका विवरण डाल दिया गया था। इसकी जानकारी होने के बाद अधिकारी के आदेश पर वहां पोर्टल से इनका विवरण हटा दिया गया, और इनको कबाड़ घोषित कर दिया गया। वहीं आरटीओ विभाग के द्वारा ऐसी गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, जो टीटीजेड के दायरे से बाहर हैं, उनको कबाड़ घोषित कर दिया जा रहा है।
आरटीओ आगरा ने नवंबर 2021 में वर्ष 2006 तक जिले में पंजीकृत 45 हजार दोपहिया वाहन और 15 हजार चार पहिया वाहन चिह्नित (old vehicles) किए थे। इन गाड़ियों के स्वामियों को गैर टीटीजेड के जिलों में अपने वाहन पंजीकृत कराने के लिए नोटिस भी दिया गया था। वहीं विभाग के द्वारा इनके पंजीयन छह माह तक निलंबित रखे गए ताकि लोग अपनी गाड़ियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र ले जाकर दूसरे जिलों में पंजीकृत करा सकें, लेकिन एक हजार से भी कम निजी वाहन चालकों ने इसके बाद भी एनओसी प्राप्त की।
31 मार्च को इन वाहनों के पंजीयन निरस्त किए जाने थे, हालांकि उसके बाद भी लोगों को विभाग के द्वारा 20 दिन का और अधिक समय दिया गया। इसके बावजूद भी लोगों ने कार्यालय में संपर्क नहीं किया तो शुक्रवार को इन्हें कबाड़ (old vehicles) घोषित कर दिया गया।
डेढ़ लाख से ज्यादा वाहन हुए कबाड़
आरटीओ आगरा में वर्ष 2005 तक पंजीकृत तकरीबन एक लाख निजी वाहनों को सबसे पहले 2018 में कबाड़ घोषित किया गया था। इसके बाद से 15 साल की आयु पूरी कर चुके वाहनों को हर साल चिह्नित किया जाता रहा है। मार्च 2006 से पूर्व के यूपी 80 एई से यूपी 80 एआर तक के वाहन कबाड़ हो गया। इन्हें सड़क पर संचालित पाए जाने पर आरटीओ के प्रवर्तन दलों द्वारा इन्हें जब्त करके नष्ट कराया जाएगा।